दुष्कर्म के आरोपित की अग्रिम जमानत अरजी खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :28 Aug 2015 6:36 AM (IST)
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गोड्डा : द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बंशीधर तिवारी ने दुष्कर्म के आरोप में नीमा निवासी वरूण कुमार मंडल की अग्रिम जमानत अरजी खारिज कर दिया. इंडो-तिब्बत पुलिस में कार्यरत वरूण कुमार मंडल ने अपने गांव के ही एक लड़की के साथ शादी का प्रलोभन देकर लगातार उसके साथ संबंध बनाया और जब उसकी नौकरी […]
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गोड्डा : द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बंशीधर तिवारी ने दुष्कर्म के आरोप में नीमा निवासी वरूण कुमार मंडल की अग्रिम जमानत अरजी खारिज कर दिया. इंडो-तिब्बत पुलिस में कार्यरत वरूण कुमार मंडल ने अपने गांव के ही एक लड़की के साथ शादी का प्रलोभन देकर लगातार उसके साथ संबंध बनाया और जब उसकी नौकरी लग गयी तो उसने शादी से इनकार कर दिया.
लड़की द्वारा 07 जून 2015 को बलबड्डा थाना में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 237/15 दर्ज करायी गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचिका का ननीहाल आरोपी के ही गांव नीमा में है. जहां से उसकी दुष्कर्मी से जान पहचान व बातचीत हुई. बातचीत से झांसे में लेकर उसने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किया. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अंतिम बार जनवरी 2015 में आरोपी ने उसके साथ संबंध स्थापित किया था. 11 जून 2015 को वह जब दूसरी जगह शादी करने के लिए तैयार हुआ तो पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी.
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