जिला में नहीं होता शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन!

Published at :17 Apr 2015 10:07 AM (IST)
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जिला में नहीं होता शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन!

गोड्डा : जिला में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर जिले के प्राइवेट स्कू ल गंभीर नहीं है. निजी विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है. इसका खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है. अभिभावक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का चक्कर काटने को मजबूर हैं. निजी विद्यालय में नामांकन को […]

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गोड्डा : जिला में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर जिले के प्राइवेट स्कू ल गंभीर नहीं है. निजी विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है. इसका खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है. अभिभावक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का चक्कर काटने को मजबूर हैं.
निजी विद्यालय में नामांकन को लेकर अभिभावक आरटीइ के नोडल ऑफिसर जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय का चक्कर काट रहे है. परंतु अभिभावकों को न तो सकारात्मक आश्वासन मिल रहा है और न ही इस पर कोई कार्रवाई ही हो रही है.
अभिभावक काट रहे है डीएसइ कार्यालय का चक्कर
पोड़ैयाहाट प्रखंड से आये अभिभावक हृदय कुमार दास ने गुरुवार को डीएसइ कार्यालय का चक्कर काटा है. हृदय कुमार दास अपने पुत्र आलोक कुमार दास व नवप्रभा कुमारी को संत फ्रांसिस मध्य विद्यालय में नामांकन कराने के लिए दौड़ रहे है. वहीं इसी प्रखंड के पप्पू कुमार शर्मा अपने पुत्र विक्की कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा व राजा शर्मा के नामांकन के लिए लगातार डीएसइ कार्यालय का चक्कर काट रहे है. पर न तो अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन की ओर से इन अभिभावकों को बुलाया गया है और न ही संबंधित आवेदन पर कोई विचार ही किया गया है. अभिभावक बीपीएल क्रमांक को संलगA कर आवेदन सौंप है.
क्या है प्रावधान
आरटीइ के प्रावधान के अनुरूप उपायुक्त राजेश कुमार शर्मा के निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक कमला सिंह को जिला नोडल ऑफिसर बनाया गया है. अभिभावकों को बच्चों के निजी विद्यालयों में दाखिला के लिए सर्वप्रथम डीएसइ कार्यालय में ही आवेदन देना है. इस बाबत अभिभावक डीएसइ कार्यालय का चक्कर काट रहे है. और विभाग के अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है.
नहीं मिलती रीसिविंग
अभिभावक उदय कुमार, पप्पू कुमार शर्मा ने बताया कि जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में आवेदन की रीसिविंग नहीं मिल रही है. बगैर रीसिविंग के आवेदन फॉर्म को जमा करनी पड़ रही है.
बताया कि एक ओर निजी विद्यालय आवेदकों को यह कह कर लौटा रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार लागू होने पर इसका लाभ संबंधित अभिभावकों को दिया जायेगा.
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