कोयला चोरी में शामिल दो की जमानत खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Apr 2015 5:19 AM (IST)
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गोड्डा कोर्ट : प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने कोयला चोरी में संलिप्त मिलन मड़ैया व रोजश मड़ैया की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. वन अधिकारी को दो मार्च 15 को गुप्त सूचना मिली थी कि सिदबांक, चोरबाद पक्क ी सड़क से अवैध कोयला लदा ट्रक गुजरने वाला है. गश्ती दल […]
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गोड्डा कोर्ट : प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने कोयला चोरी में संलिप्त मिलन मड़ैया व रोजश मड़ैया की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. वन अधिकारी को दो मार्च 15 को गुप्त सूचना मिली थी कि सिदबांक, चोरबाद पक्क ी सड़क से अवैध कोयला लदा ट्रक गुजरने वाला है.
गश्ती दल का गठन कर अधिकारी जीप से गश्त कर रहे थे इसी दौरान मोटर साइकिल व पीछे से कोयला लदा ट्रक आ रहा था. गश्ती दल को देखते ही मोटर साइकिल सवार गाड़ी छोड़कर भाग गया. वहीं, महिंद्रा ट्रक जिसमें कोयला लोड था, के चालक मिलन मड़ैया व खलासी राजेश मड़ैया को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद जीओसीआर मुकदमा 41/2015, भारतीय अधिनियम की धारा 33,41 एवं 42 के तहत दर्ज किया गया. जेल में बंद दोनों आरापियों की ओर से जमानत पाने के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन संख्या 126/15 दाखिल किया गया था. जिसे न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया गया.
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