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हत्या के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

गोड्डा, कोर्ट प्रतिनिधिबुधवार को प्रभारी डीजे एसके सिंह ने जेल में बंद हत्या के आरोप मुकेश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी. महगामा थाना में दूधबेचा चिचौरी के झब्बो यादव ने महगामा थाना में मुकेश यादव सहित अन्य पर प्राथमिकी संख्या 171/14 के तहत मामला दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बीते वर्ष […]

गोड्डा, कोर्ट प्रतिनिधिबुधवार को प्रभारी डीजे एसके सिंह ने जेल में बंद हत्या के आरोप मुकेश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी. महगामा थाना में दूधबेचा चिचौरी के झब्बो यादव ने महगामा थाना में मुकेश यादव सहित अन्य पर प्राथमिकी संख्या 171/14 के तहत मामला दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बीते वर्ष पांच दिसंबर की रात सूचक भतीजा राम यादव शौच करने गया था. इसी बीच टॉर्च जलाने पर रास्ते से गुजर रहे मुकेश यादव व अन्य ने गाली गलौज किया. बीच बचाव करने आये मंटू यादव व अमिकलाल यादव ने लाठी व गड़ांसा से मारकर जख्मी कर दिया. जानलेवा हमला कर जख्मी कर देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करते हुए महगामा पुलिस ने घायल मंटू यादव को इलाज के लिए भागलपुर भेजा दिया था. इलाज के दरम्यान ही मंटू की मौत हो गयी. मौत के बाद मारपीट का मामला हत्या में तब्दील हो गया. जेल में बंद मुकेश यादव की जमानत एसडीजेएम ने 18 मार्च को खारिज कर दी थी. आदेश के खिलाफ जिला जज के न्यायालय में जमानत की अर्जी दी गयी थी.

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