दहेज प्रताड़ना में पति की जमानत अर्जी खारिज

Published at :19 Nov 2014 7:03 PM (IST)
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दहेज प्रताड़ना में पति की जमानत अर्जी खारिज

गोड्डा कोर्ट. दहेज के लिए पत्नी को प्रताडि़त करने के मामले में पति मो सलीम की अग्रिम जमानत पीडीजे ने खारिज कर दी. सलीम का निकाह अजमेरा खातून के साथ आस से दस वर्ष पूर्व हुआ था. निकाह के बाद अजमेरा ने तीन पुत्री को जन्म दिया. उसी के बाद ससुरालवालों ने उसे प्रताडि़त करना […]

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गोड्डा कोर्ट. दहेज के लिए पत्नी को प्रताडि़त करने के मामले में पति मो सलीम की अग्रिम जमानत पीडीजे ने खारिज कर दी. सलीम का निकाह अजमेरा खातून के साथ आस से दस वर्ष पूर्व हुआ था. निकाह के बाद अजमेरा ने तीन पुत्री को जन्म दिया. उसी के बाद ससुरालवालों ने उसे प्रताडि़त करना शुरू कर दिया. साथ ही उसके साथ मोटर साइकिल की मांग उसके पति एवं ससुराल वाले करने लगे. थक हार उस अपने ससुराल मुर्गियाचक से वापस बसंतराय थाना के केंवा गांव आयी. और अपने पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ दजेह प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया. उसी से बचने के लिए आरोपी ने जिला जज के न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी.

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