मारपीट में छह को ढाई वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 15 Aug 2018 4:54 AM (IST)
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मारपीट में छह को ढाई वर्ष सश्रम कारावास की सजा

गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मारपीट के एक मामले में छह आरोपितों को ढाई वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने सभी को एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर सबों को दो महीना अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी सजावार आरोपी […]

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गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मारपीट के एक मामले में छह आरोपितों को ढाई वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने सभी को एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर सबों को दो महीना अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी सजावार आरोपी पथरगामा थाना अंतर्गत गंगटाकला के हैं. सजा पाने वालों में घनश्याम मंडल, छोटे लाल मंडल, किस्टो मंडल, अनिल मंडल, संजीव मंडल व राम प्यार मंडल हैं. हालांकि न्यायालय ने सभी को एक माह के लिये औपबंधिक जमानत प्रदान कर दी है. जख्मी प्रहलाद मंडल ने सभी आरोपितों के विरुद्ध पथरगामा थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार 28 फरवरी 2010 की रात होली गाने में प्रहलाद मंडल का लड़का व आरोपी अनिल मंडल के बीच कहा सुनी हो गयी थी. दूसरे दिन प्रहलाद को मारपीट कर जख्मी कर दिया था.

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