हत्या के जुर्म में दो भाइयों को उमक्रैद

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के आरोप में बबलू सोरेन व गोपाल सोरेन को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम की कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने आरोपितों को दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. […]
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के आरोप में बबलू सोरेन व गोपाल सोरेन को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम की कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने आरोपितों को दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजा पाने वाले दोनों अभियुक्त सहाेदर भाई हैं. दोनों कटिहार जिले के दंडखोरा थाना के रहने वाले हैं. न्यायालय द्वारा विक्टीम कंपनसेशन के तौर पर दोनों सजायाफ्ता को तीन लाख रुपये मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है. यह राशि जेल में अर्जित की गयी मजदूरी व सजायाफ्ता के चल व अचल संपति से वसूली जायेगी.
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