बालू की अवैध खरीद-ब्रिकी मामले में अग्रिम जमानत खारिज

Updated at : 31 May 2018 5:27 AM (IST)
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बालू की अवैध खरीद-ब्रिकी मामले में अग्रिम जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने बालू की अवैध खरीद-ब्रिकी में शामिल ट्रैक्टर चालक व मालिक द्वारा दायर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. सहायक खनन पदाधिकारी गोड्डा द्वारा अवैध बालू की खरीद- बिक्री में शामिल कई ट्रैक्टर को केंचुआ चौक के आगे पकड़ा था. तीन अप्रैल 2018 […]

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गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने बालू की अवैध खरीद-ब्रिकी में शामिल ट्रैक्टर चालक व मालिक द्वारा दायर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. सहायक खनन पदाधिकारी गोड्डा द्वारा अवैध बालू की खरीद- बिक्री में शामिल कई ट्रैक्टर को केंचुआ चौक के आगे पकड़ा था. तीन अप्रैल 2018 की सुबह 8:30 बजे बालू लदा ट्रैक्टर केंचुआ चौक महगामा के आगे दूसरे ट्रैक्टर में बालू लोड कर रहा था. पुलिस के पहुंचने पर सभी ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़कर भाग गये.

पकड़े गये सभी ट्रैक्टर को महगामा थाने में जब्त कर रखा गया एवं प्राथमिकी संख्या 45/2018 दर्ज किया गया था. जेएच-17जे- 6166 के ट्रैक्टर चालक व मालिक ने मामले में अग्रिम जमानत आवेदन सत्र न्यायालय में दाखिल किया था. गाड़ी पर 130 टन बालू लोड था. न्यायालय ने ट्रैक्टर के मालिक रामरिकास महतो व चालक मन्देश्वरी बगवै द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी.

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