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दो अफीम तस्कर को सात वर्ष सश्रम कारावास

गोड्डा : तृतीय जिला सत्र एवं न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने गैर कानूनी ढंग से अफीम की खेती करने एवं अफीम के भंडारण करने में शामिल अपराधी शेख रिजमान एवं शेख रकीबुल को दोषी पाकर सजा दी है. न्यायालय ने दोनों को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटान्सेस एक्ट 1985 की धारा 15 एंव 18 […]

गोड्डा : तृतीय जिला सत्र एवं न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने गैर कानूनी ढंग से अफीम की खेती करने एवं अफीम के भंडारण करने में शामिल अपराधी शेख रिजमान एवं शेख रकीबुल को दोषी पाकर सजा दी है. न्यायालय ने दोनों को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटान्सेस एक्ट 1985 की धारा 15 एंव 18 में कसूरवार करार देते हुए सात सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने दोनों को 50 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश अपने निर्णय में दिया है.

जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी. दोनों सजावार पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला अंर्तगत रसलपुर व नौपाड़ा के रहनेवाले हैं. मेहरमा पुलिस को एसडीपीओ गोड्डा के कार्यालय से 12 मार्च 2015 को सूचना मिली की सुखाड़ी के शेख जमालुद्दीन के खेत में अफीम की खेती हुई है तथा फल को छिपाकर कहीं रखा गया है. सूचना प्राप्त होते ही तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रज कुमार सिंह द्वारा छापेमारी दल का गठन करते हुए छापेमारी की गयी.

शेख जमालुद्दीन के घर से दो व्यक्ति शेख रिजमान व शेख रकीबुल को गिरफ्तार किया गया. साथ ही कोठी में रखे 400 ग्राम अफीम का रस तथा बोरा में अफीम का फल बरामद हुआ था. थाना प्रभारी द्वारा मेहरमा थाना कांड संख्या 54/2015 दर्ज किया गया तथा आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय आदेश से जेल भेज दिया गया था. आरोपित तभी से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात मामला एनडीपीएस कांड संख्या 01/2015 के तहत सत्र न्यायालय में विचारण के लिए आया. न्यायालय ने अभियोजन द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य के आधार पर उक्त फैसला सुनाया. निर्णय की मुफ्त प्रति देते हुए दोनों सजावार आरोपित को सजा काटने के लिए वापस जेल भेज दिया गया.

दोनों सजावार अफीम की खेती व भंडारण में थे शामिल
मामला मेहरमा थाना के सुखाड़ी गांव का
पुलिस द्वारा दोनों को जमालुद्दीन के घर से किया था गिरफ्तार
Prabhat Khabar Digital Desk
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