Giridih News : बेंगाबाद के दो बालू घाटों से पंचायत वसूलेगी राॅयल्टी

Updated at : 01 Feb 2025 12:16 AM (IST)
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Giridih News : बेंगाबाद के दो बालू घाटों से पंचायत वसूलेगी राॅयल्टी

Giridih News : कैटेगरी वन के तहत बालू उठाव की मिली अनुमति

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Giridih News : बेंगाबाद की महुआर पंचायत के बसमता व बलियाडीह घाट को कैटेगरी वन के तहत बालू उठाव की अनुमति प्रदान की गई है. उपायुक्त के निर्देश पर अब दोनों घाटों से बालू का उठाव करने की जिम्मेदारी पंचायत के अधीन सौंपी गयी है. पंचायत कार्यकारी एजेंसी के देखरेख में दोनों घाटों से बालू का उठाव करेगी. यहां से ग्रामीण स्तर पर किये जा रहे विकास कार्यों में बालू का इस्तेमाल किया जायेगा. इसके लिए प्रति ट्रैक्टर सौ रुपये का चालान कटाना होगा. दोनों घाटों के अलावा प्रखंड के किसी अन्य घाट से बालू उठाव का कार्य अवैध माना जायेगा और प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी. शुक्रवार को प्रमुख मीना देवी व अंसीओ प्रियंका प्रियदर्शी की मौजूदगी में बैठक हुई. इसमें दोनों पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, सीआई और पंचायती राज पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपा गयी.

प्रशासन ने बालू तस्करी की शिकायत को गंभीरता से लिया :

बेंगाबाद के विभिन्न नदी घाटों से बालू की तस्करी का मामला प्रकाश में आने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया. उपायुक्त के निर्देश पर बालू उठाव करने वाले घाटों की पहचान की गयी. इसके बाद उसे पंचायत के अधीन करने की कवायद शुरू हुई. बालू उठाव के लिए महुआर पंचायत के बसमता स्थित चोरगाता नदी घाट और ओझाडीह पंचायत के बलियाडीह नाला घाट को चिह्नित किया गया. दोनों घाटों को पंचायत के अधीन करते हुए बालू का उठाव करने पर प्रति ट्रैक्टर सौ रुपया का राॅयल्टी चालान कटाना पड़ेगा. बालू को प्रखंड के विभिन्न गांवों में संचालित विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकेगा. बैठक में सीओ ने पंचायत कार्यकारी एजेंसी को बताया कि पहले पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन करना है. इसमें पंचायत के मुखिया और सचिव के अलावा पांच वार्ड सदस्यों को शामिल करना है. कमेटी प्रति ट्रैक्टर सौ रुपये का चालान निर्गत करेगी. राशि मुखिया व पंचायत सचिव के संयुक्त खाते में जमा की जायेगी. यह राशि पंचायत के विकास कार्यों में खर्च होगी. इसकी निगरानी के लिए सीओ, सीआई के अलावा पंचायती राज पदाधिकारी कार्य करेंगे और समय समय पर निर्देश भी देंगे. सीओ अनुसार रात में बालू का उठाव नहीं किया जायेगा. ट्रैक्टर के अलावा अन्य हेवी वाहनों व मशीन से बालू का उठाव पर प्रतिबंध रहेगा. बताया कि उक्त दोनों घाट के अलावा अन्य घाटों से बालू उठाव अवैध माना जायेगा और प्रशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी.

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