अभियान से जुड़े समुदाय स्तरीय बाल अधिकार कार्यकर्ता किशन रजक ने बीडीओ सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी जमुआ को पत्र लिखकर बाल विवाह अनुष्ठान में शामिल सभी लोगों पर विधिक कार्रवाई का अनुरोध किया था. बीडीओ ने नवडीहा ओपी को इसकी जांच कर बाल कल्याण समिति गिरिडीह के समक्ष लड़का-लड़की को प्रस्तुत करने का आदेश दिया. इसके आलोक में शुक्रवार को बाल कल्याण समिति के समक्ष नाबालिग जोड़े को प्रस्तुत किया गया.
प्रशासन से की है मांग
बाल अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे सुरेश कुमार शक्ति ने कहा कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस देश के सामाजिक संगठनों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है, जो भारत के संविधान और कानूनों के अनुसार बाल संरक्षण और बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा, बाल विवाह की रोकथाम के लिए काम कर रहा है. इस संस्था ने संज्ञान लिया है. उन्होंने प्रशासन से मामला दर्ज करने की मांग की है. क्योंकि भीड़ ने इस आपराधिक वारदात का वीडियो भी वायरल किया गया है, जिससे बच्चे की निजता भंग हुई है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

