-साक्ष्य के अभाव में चार हत्यारोपी रिहा
Updated at : 01 May 2024 12:48 AM (IST)
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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में चार लोगों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. फैसले के बाद कोर्ट के बाहर आये उनके परिजन भावुक हो गए और इसे न्याय की जीत बताया.
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गिरिडीह. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में चार लोगों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. फैसले के बाद कोर्ट के बाहर आये उनके परिजन भावुक हो गए और इसे न्याय की जीत बताया. मामला बिरनी थानांतर्गत मनकडीहा गांव से जुड़ा है. मामले में होरिल पंडित नामक एक व्यक्ति ने 12 अगस्त 2020 को 10 लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने छोटन पंडित, प्रदीप पंडित, पिंटू पंडित और लक्ष्मण पंडित के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया तथा आरोप गठन के बाद अभियोजन की ओर से कुल 13 साक्ष्य क्रमश: टेकनारायण पंडित, एतवारी पंडित, रेशो पंडित, उर्मिला देवी, जानकी देवी, फागू विश्वकर्मा, होरिल पंडित, नारायण विश्वकर्मा, डॉक्टर एपीएन देव, रेणु देवी, मालती देवी, सुरेश मंडल और अनिल कुमार का बयान कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चुन्नूकांत और उनके सहयोगी अधिवक्ता महीप मयंक, सोहन सरकार एवं अधिवक्ता स्वप्न कुमार ने दो साक्षियों का बयान कराया. अभियोजन के मुताबिक दिनांक 12 अगस्त, 2020 को शाम पांच बजे नामित अभियुक्त सूचक होरिल पंडित की पत्नी एकता देवी को उसके घर में घुसकर पीट-पीटकर उसकी हत्या की गयी थी. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के आथार पर मंगलवार को फैसला सुनाया. अदालत ने चार अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुधीर कुमार और उनके सहयोगी विनोद पासवान ने बहस की थी. फैसले के बाद अभियुक्त के परिजनों में खुशी देखी गयी.
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