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Giridih news: खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिठाई व किराना दुकानों का निरीक्षण

Giridih news: सभी दुकानदारों को सात दिनों के अंदर फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया. कहा गया कि ऐसा नहीं करने पर उन पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन स्वरूप जुर्माना किया जायेगा. सभी किराना दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि पैकेज्ड फूड को बिना फूड लाइसेंस नंबर, उत्पादन तिथि, बैच नंबर व एक्सपायरी तिथि के नहीं बेचेंगे.

डीसी राम निवास के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने गिरिडीह के किराना व मिठाई दुकान तथा रेस्टोरेंट का शनिवार को औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गद्दी मोहल्ला के अधिकांश दुकानें बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित हो रही हैं. सभी दुकानदारों को सात दिनों के अंदर फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया. कहा गया कि ऐसा नहीं करने पर उन पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन स्वरूप जुर्माना किया जायेगा. सभी किराना दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि पैकेज्ड फूड को बिना फूड लाइसेंस नंबर, उत्पादन तिथि, बैच नंबर व एक्सपायरी तिथि के नहीं बेचेंगे. शहर के विभिन्न मिठाई दुकानों एवं रेस्टोरेंट में स्पॉट पर पनीर, पेड़ा व रसगुल्ला के करीब 15 नमूने की जांच की गयी. जांच में सभी सैंपल सही पाये गये. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तेल, रसगुल्ला, पनीर, पेड़ा, चिप्स, मसाला के कुल सात खाद्य नमूने भी लिए हैं, जिन्हें रासायनिक जांच हेतु राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाला रांची भेजा जायेगा. आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावट की संभावना को देखते हुए अभियान तेज की जायेगा. अभियान में खाद्य सुरक्षा कार्यालय के लिपिक मनीष वर्मा, अभिषेक केसरी, वसीम व महाराज मंडल भी मौजूद थे.

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