Giridih News:अपर समार्हता ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक व केबल ऑपरेटरों के साथ की बैठक
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 Oct 2024 11:09 PM
Giridih News:सूचना भवन स्थित कार्यालय कक्ष में विधानसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन को ले शनिवार को वरीय पदाधिकारी (मीडिया कोषांग) सह अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरूआ की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों एवं केबल आपरेटरर्स के साथ बैठक हुई.
सूचना भवन स्थित कार्यालय कक्ष में विधानसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन को ले शनिवार को वरीय पदाधिकारी (मीडिया कोषांग) सह अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरूआ की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों एवं केबल आपरेटरर्स के साथ बैठक हुई. मौके पर वरीय पदाधिकारी (मीडिया कोषांग)-सह-अपर समाहर्ता ने कहा कि चुनाव से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, हैंडबिल इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित चुनाव व्यय अनुश्रवण से सम्बन्धित अनुदेशिका की कंडिका 127-ए के तहत कई दिशा–निर्देश दिए गए हैं. कहा कि सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से दिशा-निर्देश का अनुपालन करें. उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर द्वारा प्रकाशन एवं प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रण के माध्यम से कोई भी विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित करना हो तो निर्धारित फॉर्मेट अपेंडिक्स-ए जो घोषणा से संबंधित है. इसकी प्रति एमसीएमसी को भी देना होगा. घोषणा पत्र देखकर ही प्रचार सामग्री को प्रिंट किया जाय, प्रचार के लिए बनाई गई सामग्री पर हुए व्यय कैंडिडेट के खाते में जोड़ा जायेगा. अपेंडिक्स-बी प्रिंटिंग से संबंधित होगा. इसमें मुद्रक व मुद्रण का जिक्र के साथ स्पष्ट विवरणी रहेगी. मौके पर कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मीडिया कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक व केबल आपरेटर के प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
इन बिंदुओं का पालन करना जरूरी
प्रिंटिंग में होने वाले लागत को भी दर्शाना अनिवार्य होगा.मुद्रकों की प्रचार सामग्री में मुद्रण संस्थान के नाम और पता के साथ ही प्रकाशन कराने वाले राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार का नाम स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित करना अनिवार्य होगा.
नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिटिंग प्रेस चुनाव से सम्बन्धित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिंटर व पब्लिसर का नाम व पता का अंकण अनिवार्य होगा.केबल आपरेटर को किसी भी तरह का विज्ञापन संचालित करने से पूर्व एमसीएमसी कोषांग से विज्ञापन सामग्री का प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
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