सृजित पद 170, पदस्थापित 14
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :17 May 2017 8:36 AM
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छह वर्षों से नहीं हुई स्नातकोत्तर शिक्षकों की प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति गिरिडीह. पूर्ववर्ती बिहार के समय से ही गिरिडीह जिले के स्थापना मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 170 पद सृजित है, लेकिन वर्तमान में 14 पदस्थापित है. इधर, अलग राज्य गठन के बाद वर्ष 2010 में कुछ शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर […]
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छह वर्षों से नहीं हुई स्नातकोत्तर शिक्षकों की प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति
गिरिडीह. पूर्ववर्ती बिहार के समय से ही गिरिडीह जिले के स्थापना मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 170 पद सृजित है, लेकिन वर्तमान में 14 पदस्थापित है. इधर, अलग राज्य गठन के बाद वर्ष 2010 में कुछ शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गयी थी, लेकिन विगत छह वर्षों से योग्यताधारी स्नातकोत्तर शिक्षकों को स्थापना मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित नहीं किया गया है.
विभिन्न शिक्षक संगठनों से मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिले में 300 से अधिक एमए व एमएससी शिक्षक न्यूनतम वेतनमान पर काम कर रहे हैं. विभाग की ओर से अगर प्रखंडवार सर्वेक्षण किया जाये तो सच्चाई सामने आ सकती है. शिक्षा विभाग में ग्रेड टू में कई शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिली है.
प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के क्या है नियम
स्थापना मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर वैसे शिक्षकों को प्रोन्नत किये जाने का प्रावधान तय किया गया है, जो ग्रेड चार में पांच वर्ष तथा ग्रेड पांच व छह का वेतन ले चुके हो. वैसे शिक्षकों को ग्रेड सात में प्रोन्नति मिलने का नियम तय किया गया है. वैसे शिक्षकों को एमए व एमएससी होना भी अनिवार्य है.
आरडीडीइ करते हैं अनुमोदन
स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों को स्थापना मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति देने के लिए जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लिया जाता है. स्थापना समिति के अध्यक्ष डीसी होते हैं, जबकि सदस्य सचिव डीएसइ. बैठक में डीइओ भी शामिल होते है और कई संगठन के प्रतिनिधि भी बतौर सदस्य भाग लेते हैं. निर्णय के बाद संचिका आरडीडीइ के पास भेजी जाती है और वहां से निर्णय होने के बाद ही स्नातकोत्तर शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति मिलती है. इसके लिए 4800 का ग्रेड पे तय किया गया है और प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन 9300-34800 दिये जाने का प्रावधान है.
काफी दिनों से हो रही है मांग : मिश्रा
झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि योग्यताधारी स्नातकोत्तर शिक्षकों को स्थापना मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति करने की मांग काफी दिनों से हो रही है. पूर्व में भी आरडीडीइ के पास संचिका भेजी गयी थी, लेकिन उसमें कुछ भूल हो जाने के कारण संचिका वापस हो गयी. बाद में पुन: संचिका हजारीबाग भेजी गयी है.
अनुमति के बाद मिलेगी प्रोन्नति : डीएसइ
डीएसइ कमला सिंह ने कहा कि स्नातकोत्तर शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए आरडीडीइ के पास संचिका उपस्थापित की गयी है. वहां से मंजूरी मिलने के बाद 38 स्नातकोत्तर शिक्षकों को प्रोन्नति दी जायेगी. बावजूद जिले में 118 पद खाली रह जायेंगे. खाली पड़े पदों की समीक्षा की जायेगी. इसके बाद जिले में अगर कोई योग्य शिक्षक अहर्ता रखते हैं तो उन्हें भी इसका लाभ दिया जायेगा.
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