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साक्ष्य नहीं मिलने पर हत्या मामले में एक बरी

गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने सत्रवाद संख्या 311/16 में साक्ष्य नहीं मिलने पर दुलारचंद ठाकुर को बरी कर दिया है. इस संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता बालगोविंद साहू ने बताया कि सूचक चकाई थाना अंतर्गत मंझलाडीह निवासी चांदमुनी बेसरा के आवेदन पर देवरी थाना में मामला दर्ज […]

गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने सत्रवाद संख्या 311/16 में साक्ष्य नहीं मिलने पर दुलारचंद ठाकुर को बरी कर दिया है. इस संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता बालगोविंद साहू ने बताया कि सूचक चकाई थाना अंतर्गत मंझलाडीह निवासी चांदमुनी बेसरा के आवेदन पर देवरी थाना में मामला दर्ज कराया गया था. सूचक ने कहा कि 11.08.2008 को सुबह उसके पति बुधन सोरेन काम करने के लिए अपने घर बिलोटांड़ से उदय तिवारी के साथ निकले थे. शाम को वापस घर नहीं लौटने पर उनकी खोजबीन की गयी.
12 अगस्त 2008 को पता चला कि उसके पति ने बाजार में कुछ खाया-पिया था, वहीं उसके पति की लाश तैतरिया गांव के एक कुएं में पड़ी मिली. कुएं से लाश निकालने के बाद उनकी शिनाख्त की गयी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने उदय तिवारी व दुलारचंद ठाकुर के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया. पूर्व में ही उदय तिवारी को रिहा कर दिया गया था. हालांकि दुलारचंद ठाकुर के मामले काे विचारण में रखा गया. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों का परीक्षण भी कराया गया. मंगलवार को बहस सुनने के बाद दुलारचंद ठाकुर को निर्दोष पाकर अदालत ने रिहा कर दिया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी कृष्णा प्रसाद राय ने बहस की.

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