हत्या के प्रयास मामले में एक को पांच वर्ष की सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jan 2017 8:12 AM

विज्ञापन

अदालत ने पांच हजार जुर्माना भी किया, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में मोहन पंडित को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी किया है. […]

विज्ञापन
अदालत ने पांच हजार जुर्माना भी किया, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा
गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में मोहन पंडित को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी किया है.
जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी. मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत सिहोडीह का है. 11.05.2004 को सिहोडीह में बकरी को मारने के सवाल पर दो पक्षों में झड़प हो गयी थी. इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया था. सूचक सिहोडीह निवासी जीतन पंडित के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 134/4 धारा 341, 323, 307/34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था. जीतन पंडित ने पुलिस को दिये बयान में कहा कि उसकी बकरी घर के पुराने आंगन से बाहर निकल रही थी.
इसी दौरान चिरंजीवी पंडित ने उसकी बकरी को पकड़ लिया और बकरी का दो पैर तोड़ दिया. 12.05.2004 को जब वह चिरंजीवी से पूछने के लिए अपने भाई के साथ उसके घर पहुंचा तो उसने बकरी को नहीं मारने की बात कही. इसी बीच उसका भाई गोविंद पंडित वहां बीच बचाव करने पहुंचा तो विजय पंडित व शांति देवी चाकू व लाठी लेकर आ धमके. मोहन पंडित ने अपने भाई विजय पंडित से चाकू छीन लिया और जीतन पंडित पर वार दिया.
साथ ही शांति देवी ने जीतन के भाई अशोक पंडित के साथ मारपीट की. हो-हल्ला होने पर स्थानीय लोग जुटे और दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की. अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह का परीक्षण कराया गया. मामले में अदालत ने मोहन पंडित को दोषी पाया और पांच वर्ष की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी भरतनाथ सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद पांडेय ने बहस की.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola