री-एडमिशन व कैपिटेशन फी पर रोक

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निजी स्कूल : डीसी के निर्देश पर संशोधित आदेश जारी, नियम की अनदेखी पर होगी कार्रवाई निजी स्कूलों के शुल्क ढांचे को ले प्रशासन चौकस गिरिडीह : पूर्व के आदेशों में कुछ फेरबदल करते हुए गिरिडीह के नये डीसी के निर्देश पर निजी स्कूलों के शुल्क ढांचे को ले संशोधित आदेश जारी किया गया है. […]

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निजी स्कूल : डीसी के निर्देश पर संशोधित आदेश जारी, नियम की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
निजी स्कूलों के शुल्क ढांचे को ले प्रशासन चौकस
गिरिडीह : पूर्व के आदेशों में कुछ फेरबदल करते हुए गिरिडीह के नये डीसी के निर्देश पर निजी स्कूलों के शुल्क ढांचे को ले संशोधित आदेश जारी किया गया है. नये आदेश में भी किसी भी स्थिति में री-एडमिशन शुल्क नहीं लेने को कहा गया है. इस नियम का पालन नहीं करनेवाले विद्यालय संचालकों के खिलाफ शिक्षाधिकार अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी.
निजी विद्यालयों में पूर्व से नामांकित छात्र-छात्रओं की प्रोन्नति अथवा अन्य कारणों से री-एडमिशन शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लेने की बात कही गयी है. यदि री-एडमिशन शुल्क लिया गया है तो उस राशि का समायोजन चालू सत्र में ही शिक्षण शुल्क में करने को कहा गया है. इसके अलावे आदेश दिया गया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 13(1) एवं (2) उप धारा (ए) व(बी) के अनुसार किसी भी छात्र से नामांकन हेतु न तो किसी प्रकार का कैपिटेशन फी लिया जायेगा और न ही छात्र या माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार की स्क्रीनिंग टेस्ट होगी.
न ही फेल और न ही निष्कासित किये जा सकते हैं छात्र : संशोधित आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 16 एवं मानव संसाधन विकास विभाग के आदेश के अनुसार किसी छात्र का एक बार नामांकन हो जाने के बाद उस छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक न तो किसी वर्ग में उसे रोका जायेगा और न ही उसे विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा.
लगेगा जुर्माना
स्कूल संचालकों को सख्त आदेश है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध न सिर्फ जुर्माना किया जायेगा, बल्कि नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी. अधिनियम के मापदंडों का उल्लेख करते हुए एक स्थायी सूचना पट लगाने का भी निर्देश स्कूल के संचालकों को दिया गया है.
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