अलकतरा घोटाला मामले में ठेकेदार को 3 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

Edited by Priya Gupta
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रांची का सिविल कोर्ट

Alkatra Scam Case : अलकतरा घोटाला में सीबीआई विशेष अदालत ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा दी, जबकि छह अन्य अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी किया गया. पूरी खबर नीचे पढ़ें.

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रांची से प्रवीण कुमार मुंडा की रिपोर्ट 

Alkatra Scam Case : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले में एक आरोपी ठेकेदार झमन प्रसाद को 3 साल की सजा सुनाई है. आरोपी पर कुल 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 

अल्कतरा घोटाले में एक दोषी, 6 बरी 

इस मामले में 6 अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. बरी होने वाले में सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर रामप्रकाश साहू, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता अखिलेश्वर सिंह, सेवा निवृत्त कनीय अभियंता ज्ञानचंद चौधरी, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता राधाकृष्ण प्रसाद, कनीय अभियंता भुवनेश्वर महतो, सहायक अभियंता उत्तम कुजूर शामिल हैं. 

क्या है मामला?

यह मामला आरसी 13/09 आर से संबंधित है. भुरकुंडा–पतरातू के 6 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के दौरान अलकतरा की खरीद सरकारी एजेंसी से की जानी थी, लेकिन इसकी खरीद निजी एजेंसी से कर ली गई. इस मामले को लेकर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच में सीबीआई को 20.23 लाख रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ. 

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लेखक के बारे में

By Priya Gupta

प्रिया गुप्ता प्रभात खबर डिजिटल में जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. उन्हें कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में एक वर्ष से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह झारखंड बीट पर काम कर रही हैं, जहां वह खबरों को आसान भाषा में लिखती हैं. इससे पहले वह लाइफस्टाइल बीट पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने हेल्थ, रेसिपी, मेहंदी डिजाइन और फैशन से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके अलावा, उन्होंने नेशनल प्रिंटर और लोकल चैनलों में भी काम किया है. उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से और मास्टर की पढ़ाई एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड से पूरी की है.

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