छेड़खानी के आरोप में दो वर्ष की सजा

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गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को छेड़खानी के आरोप में अहिल्यापुर निवासी छेदो रविदास पिता मोहन रविदास को भादवि की धारा 376/511 के तहत दो वर्ष की सजा सुनायी है. हालांकि अदालत ने बांड पर आरोपी को छोड़ दिया है. घटना अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में […]

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गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को छेड़खानी के आरोप में अहिल्यापुर निवासी छेदो रविदास पिता मोहन रविदास को भादवि की धारा 376/511 के तहत दो वर्ष की सजा सुनायी है. हालांकि अदालत ने बांड पर आरोपी को छोड़ दिया है.

घटना अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में 01.03.2010 की रात करीब आठ बजे की है. भुक्तभोगी महिला ने पुलिस को बताया कि घटना की रात करीब आठ बजे वह अपने घर में थी तभी बुरी नियत से छेदो रविदास वहां पहुंचा और उसे पकड़कर ले जाने लगा. शोर मचाने पर गांव वाले वहां पहुंचे तब तक छेदो रविदास भाग गया. इस घटना के बाद गांव में पंचायती हुई थी. पंचायती में छेदो रविदास ने पंच की बात मानने से इनकार कर दिया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दो वर्ष पूर्व उसके पति की मौत गिरिडीह के एक फैक्टरी में हो गयी थी. उसे अकेला समझ छेदो रविदास छेड़खानी करने पहुंचा था.

इस संबंध में अहिल्यापुर थाना में कांड संख्या 9/10 के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अलख निरंजन व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मनाथ राय ने बहस की.

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