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पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के दंडाधिकारी बने एसडीओ

गिरिडीह : प्रधान सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अनुश्रवण में सहायता प्रदान करने के लिए किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट का नामित करने के लिए उपायुक्त को प्राधिकृत किया गया है. इस निर्देश के आधार पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय ज्ञापांक […]

गिरिडीह : प्रधान सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अनुश्रवण में सहायता प्रदान करने के लिए किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट का नामित करने के लिए उपायुक्त को प्राधिकृत किया गया है.
इस निर्देश के आधार पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय ज्ञापांक 898/गो दिनांक 14 अगस्त 2018 के तहत उपायुक्त की ओर से जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी को नामित किया गया है. कहा गया है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे.
Prabhat Khabar Digital Desk
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