मारपीट मामले में 11 दोषी, दो हजार के बांड पर छोड़ा

Updated at : 28 Jun 2018 7:22 AM (IST)
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मारपीट मामले में 11 दोषी, दो हजार के बांड पर छोड़ा

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने बुधवार को मारपीट के दो अलग-अलग मामले में 11 लोगों को दोषी पाया है. अदालत ने दो हजार रुपये के बांड पर सभी लोगों को छोड़ भी दिया है. पहला मामला बगोदर (सरिया) थाना अंतर्गत केशवारी गांव का है. सूचक विनोद यादव […]

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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने बुधवार को मारपीट के दो अलग-अलग मामले में 11 लोगों को दोषी पाया है. अदालत ने दो हजार रुपये के बांड पर सभी लोगों को छोड़ भी दिया है. पहला मामला बगोदर (सरिया) थाना अंतर्गत केशवारी गांव का है. सूचक विनोद यादव के आवेदन पर सरिया थाना में 26 मार्च 2008 को कांड संख्या 74/08 धारा 147, 148, 307/149, 379/149, 324/149, 323/149 भादवि के तहत एक मामला दर्ज कराया गया था.
मामले में मुरलीधर मोदी, पुनीत राणा, नरेश राणा, गेनो राणा, भरत राणा, केदार राणा, भोला राणा, महेंद्र राणा, बद्री राणा, कामेश्वर राणा आदि पर मारपीट का आरोप लगाया गया था. भुक्तभोगी ने कहा कि 26 मार्च को वह शौच के लिए मैदान की ओर गया था. इसी दौरान तीन बाइक पर सवार लोग वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट की गयी. मारपीट के दौरान उसके पास रखे 1500 रुपये तथा घड़ी छीन ली. हो-हल्ला होने पर लोग वहां पहुंचे. आरोपियों ने उसके अलावा विकास राणा, बिरजू राणा, धर्म राणा को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान का परीक्षण कराया गया. सत्रवाद संख्या 247/10 में अदालत ने सभी दस लोगों को धारा 147, 149 व 323 में दोषी पाया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने बहस की. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने अपनी दलीलें रखी.
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