दहेज प्रताड़ना में पति और सास को तीन वर्ष की सजा

Updated at :31 Aug 2017 10:50 AM
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दहेज प्रताड़ना में पति और सास को तीन वर्ष की सजा

फैसला. मामला धनवार थाना क्षेत्र के हेमरोडीह गगनपुर का पांच हजार का जुर्माना नहीं देने पर काटनी होगी तीन माह की अतिरिक्त सजा गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश षष्ठ केके श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को दहेज प्रताड़ना के मामले में पति व सास को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास की […]

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फैसला. मामला धनवार थाना क्षेत्र के हेमरोडीह गगनपुर का
पांच हजार का जुर्माना नहीं देने पर काटनी होगी तीन माह की अतिरिक्त सजा
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश षष्ठ केके श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को दहेज प्रताड़ना के मामले में पति व सास को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने पांच हजार का जुर्माना भी किया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह साधारण कैद की सजा काटनी होगी. मामला धनवार थाना अंतर्गत हेमरोडीह गगनपुर गांव का है. सूचक गुड़िया देवी के बयान पर धनवार थाना में कांड संख्या 137/08 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इसमें गुड़िया देवी ने कहा कि 2005 में उसका विवाह हेमरोडीह गगनपुर निवासी प्रदीप यादव के साथ हुआ था. उसके पति प्रदीप यादव दहेज में रंगीन टीवी व मोटरसाइकिल मांग कर रहे थे. इसके लिए उसके साथ मारपीट भी की जाती थी. 13.07.2008 को उसके पति प्रदीप यादव ने रसगुल्ला में जहर मिलाकर उसे खाने को विवश किया. इसके बाद वह बेहोश हो गयी. बाद में गिरिडीह के एक नर्सिंग होम में उसे भर्ती कराया गया. नगर थाना पुलिस के समक्ष उसने बयान भी दिया.
इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया इसमें पीड़िता के पति, सास-ससुर को नामजद अभियुक्त बनाया गया. हालांकि पीड़िता के ससुर जगदीश यादव की मौत हो चुकी है. सत्रवाद संख्या 307/09 में अदालत ने सास सोनिया देवी व पति प्रदीप यादव को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कैद की सजा सुनायी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों का साक्ष्य कराया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से भरतनाथ सिंह व बचाव पक्ष से प्रभात कुमार खेतान ने बहस की.
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