गैर इरादतन हत्या में चार को आठ वर्ष की सजा

Updated at :21 Jul 2017 12:35 PM
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गैर इरादतन हत्या में चार को आठ वर्ष की सजा

फैसला. 17 दिसंबर, 2013 को बगोदर थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी, घटना प्रखंड के धरगुल्ली गांव की दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सह विशेष न्यायाधीश पीके चौबे की अदालत ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में धारा 304/34 के तहत दोषी पाते हुए चार […]

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फैसला. 17 दिसंबर, 2013 को बगोदर थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी, घटना प्रखंड के धरगुल्ली गांव की
दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सह विशेष न्यायाधीश पीके चौबे की अदालत ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में धारा 304/34 के तहत दोषी पाते हुए चार लोगों को आठ-आठ वर्ष की सजा सुनायी है. इसी मामले में दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला बगोदर थाना अंतर्गत धरगुल्ली गांव का है. सूचक रामचरण माली के आवेदन पर 17 दिसंबर 2013 को बगोदर थाना में कांड संख्या 583/13 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. इसमें रामचरण ने कहा था कि उसके नाती ने घर के आंगन में बनी नाली में पानी गिरा दिया था. इसी दौरान छोटी माली व मीना देवी ने उसकी बहू रीना देवी के साथ गाली-गलौज की. मामला वहीं शांत हो गया.
बाद में जब उसका बेटा कारू माली खेत से धान लेकर भोक्ताडीह स्थित खलिहान पहुंचा तो छोटी माली, मनोज माली, संदीप माली व मीना देवी ने टांगी व डंडा से मारकर उसे घायल कर दिया. इलाज के दौरान कारू माली की रांची रिम्स में मौत हो गयी. घटना के बाद सूचक के बयान पर बगोदर थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसमें चारों को नामजद अभियुक्त बनाया गया. सत्रवाद संख्या 321/14 में अदालत ने चारों को दोषी पाया.
अदालत ने धारा 323/34 में साधारण छह माह, धारा 324 में एक वर्ष की सजा व एक-एक हजार जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर तीन माह की सजा काटनी होगी. मामले में अभियोजन पक्ष की और से एडिशनल पीपी एससी श्रीवास्तव व बचाव पक्ष की और से वरीय अधिवक्ता शंकर लाल खेतान ने बहस की.
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