रामपुर गोलीकांड के बाद डंडा क्षेत्र में दो दिन की निषेधाज्ञा

Published by : Akarsh Aniket Updated At : 03 Jun 2026 9:38 PM

विज्ञापन

रामपुर गोलीकांड के बाद डंडा क्षेत्र में दो दिन की निषेधाज्ञा

विज्ञापन

प्रतिनिधि, गढ़वा पलामू जिले के रामपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई गोलीकांड के बाद संभावित विधि-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए गढ़वा अनुमंडल प्रशासन ने डंडा थाना क्षेत्र के कई गांवों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया. जारी आदेश के अनुसार डंडा थाना क्षेत्र के मोतीहारा, छपरदागा, भिखही और डंडा गांवों में 4 जून 2026 की दोपहर 12 बजे से 6 जून 2026 की दोपहर 12 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी. प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार 23 मई 2026 को रामपुर गांव में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद के दौरान हुई हिंसा में पांच लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी. रामपुर गांव डंडा क्षेत्र से सटा होने के कारण आसपास के इलाकों में भी तनाव फैलने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. निषेधाज्ञा के तहत संबंधित क्षेत्रों में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के हथियार रखने, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ साम्प्रदायिक संदेश, ऑडियो या वीडियो प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

विज्ञापन
Akarsh Aniket

लेखक के बारे में

By Akarsh Aniket

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola