गढ़वा. अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने अवैध बालू उठाव को लेकर मिल रही शिकायतों के क्रम में एहतियात सदर प्रखंड के 11 लोगों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई आरंभ की है. उन्होंने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की ओर से वर्तमान में नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्णत: रोक है. इसके साथ ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत उन्होंने खुद भी नदी घाटों के आसपास बालू उठाव, परिवहन और भंडारण पर विशेष निषेधाज्ञा लागू की है. इसके बावजूद उन्हें विभिन्न स्रोतों से लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग संगठित रूप से बालू उठाव का कार्य कर रहे हैं. अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने अपने स्तर से गढ़वा बाइपास टोल गेट के वीडियो फुटेज के माध्यम से भी इसकी पुष्टि की कि अब भी ट्रैक्टर के जरिए बालू परिवहन जारी है.उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल अवैध है, बल्कि क्षेत्र में शांति भंग की आशंका भी उत्पन्न करती हैं, इसलिए पहले चरण में फिलहाल 11 व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. इन लोगों में राधे मेहता, छोटू सिंह, तारेश सिंह, जितेंद्र सिंह, शाहबाज खान, प्रवीण सिंह, फिरोज अंसारी, राकेश तिवारी, शाहरुख खान, रोहित कुमार, मनोज तिवारी शामिल है. फिलहाल सभी को कारण पृच्छा सहित एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. शीघ्र ही सदर अनुमंडल क्षेत्र के अन्य प्रखंडों में भी ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जायेगी. उल्लेखनीय है कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी अवैध बालू उठाव को लेकर लगातार छापामारी अभियान चला रहे हैं. दिन में ही नहीं कई बार वे आधी रात या रात्रि में दो तीन बजे भी बालू घाटों का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं. उनकी इस निडरता पूर्ण साहसिक कार्रवाई से बालू माफिया में काफी हद तक भय है, किंतु इसके बावजूद अभी भी बालू उठाव की संभावना बनी हुई हैं. यह निरोधात्मक कार्रवाई एनजीटी के प्रतिबंध का अनुपालन करवाने की दिशा में एसडीएम के प्रशासनिक प्रयासों का एक हिस्सा है.
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