जिले में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध

ध्वनि प्रदूषण पर लगाम. शिकायत के लिए अफसरों के नंबर जारी
ध्वनि प्रदूषण पर लगाम. शिकायत के लिए अफसरों के नंबर जारी
प्रतिनिधि, गढ़वा
गढ़वा जिले में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाये हैं. उपायुक्त दिनेश यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं. नये आदेश के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे या किसी भी प्रकार के साउंड सिस्टम के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे को ‘मौन क्षेत्र’ (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों में शोर पाये जाने पर संबंधित उपकरण तुरंत जब्त किये जायेंगे और कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सार्वजनिक स्थानों पर भी शोर का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए.
शिकायत के लिए प्रमुख नंबरआम लोग ध्वनि प्रदूषण की शिकायत निम्नलिखित अधिकृत पदाधिकारियों से कर सकते हैं.
जिलास्तर पर जारी नंबरराज महेश्वरम (अपर समाहर्ता) – 9470580770
गढ़वा अनुमंडलएसडीएम संजय कुमार – 7903796154
रंका अनुमंडल9534102095
वंशीधर नगरएसडीओ – 7763988693
पीसीआर प्रभारीसंतोष कुमार (पुलिस निरीक्षक) – 9955477275
प्रखंड और अंचल स्तर पर भी जिम्मेदारीउपायुक्त ने प्रखंड स्तर के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है.
गढ़वा व डंडा – सफी आलम – 9560163463मेराल – यशवंत नायक – 9931345485
नगर उंटारी – विकास कुमार – 8789822965 कोट उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा. सभी अधिकृत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के उपकरण जब्त करें.दिनेश यादव, उपायुक्त
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