कब्र से महिला का शव निकाल कर हुआ पोस्टमार्टम

कब्र से महिला का शव निकाल कर हुआ पोस्टमार्टम
गढ़वा. गढ़वा थाना क्षेत्र के संग्रहे खुर्द गांव निवासी शाहनवाज अंसारी की पत्नी शबनम खातून का शव कब्र से निकाल कर शनिवार को पुलिस ने गढ़वा सदर अस्पताल में मेडिकल टीम के नेतृत्व में अंत्यपरीक्षण कराया. डॉ जिया उल हक, डॉ नौशाद आलम और डॉ टी पीयूष मेडिकल टीम में शामिल थे. घटना के संबंध में बताया गया कि उसके ससुराल वालों ने सर्पदंश से शबनम की मौत की बात कर कर शव गांव के ही कब्रिस्तान में दफना दिया था. इसकी जानकारी मिलने पर मृतका की मां ने गढ़वा थाना में आवेदन देकर शबनम की दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसके बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गढ़वा के आदेश पर शबनम खातून के शव को कब्र से निकाल कर उसका अंत्यपरीक्षण कराया है. इसी रिपोर्ट मिलने पर मौत के कारणों का पता चल सकेगा. क्या है मामला : पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र अंतर्गत नेवरी गांव निवासी इकबाल अंसारी एवं मेहरून खातून की पुत्री शबनम की शादी 24 मार्च 2024 को गढ़वा थाना क्षेत्र के संग्रहे खुर्द निवासी शफीक अंसारी के पुत्र शाहनवाज अंसारी से हुई थी. मृतका की मां के अनुसार शादी के बाद से ही शबनम को मायके से पांच लाख रुपये दहेज में लाने को लेकर ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित करने लगे. इस दौरान कई बार समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन उनकी बेटी की प्रताड़ना बंद नहीं हुइ. उन्होंने बताया कि दो माह पूर्व शबनम ने एक पुत्री को जन्म दिया. इसके बाद से ससुराल के लोग लड़की जन्म देने को लेकर भी उसे ताने देने लगे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी बीच 19 फरवरी 2025 को शबनम की हत्या कर दी गयी. जबकि मायके वालों को बताया गया कि सांप काटने से शबनम की मौत हो गयी है. मायके वाले पहुंचे, तो शव ले जाया जा रहा था : जब मायके वाले संग्रहे खुर्द गांव पहुंचे, तो शबनम का शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था. मायके वालों ने शव दफनाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गयी. मृतका की मां के अनुसार मृतका के शरीर पर चोट के निशान थे. इसके बाद मृतका की मां ने उसके पति, ससुर, सास एवं ननद पर हत्या करने एवं साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जल्दबाजी में दफन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी. दर्ज हुई प्राथमिकी : इसके बाद गढ़वा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को आवेदन देकर कब्र खोदकर शव निकालने एवं अंत्य परीक्षण कराने का आदेश प्राप्त कर उसका अंत्यपरीक्षण कराया है.
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