हत्या के आरोपी शहीद अहमद को उम्रकैद, 5 हजार जुर्माना

गढ़वा के 13 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट ने शहीद अहमद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गढ़वा: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय ने 13 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी शहीद अहमद को दोषी करार दिया है. पलामू जिले के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खनवा निवासी शहीद अहमद को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. जुर्माना की राशि जमा न करने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
मामला गढ़वा थाना क्षेत्र के महूलिया गांव का है. 17 मार्च 2011 की रात पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी अलीजान अंसारी, रिजवान अंसारी और शहीद अहमद समेत अन्य लोगों ने अब्दुल शकूर अंसारी के साथ जमकर मारपीट की थी. आरोपी उन्हें घसीटकर अलीजान के घर ले गए और पत्थरों से कूचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इलाज के दौरान अब्दुल शकूर की मौत हो गई थी. घटना को लेकर मृतक की पत्नी मैना बीबी के बयान पर गढ़वा थाने में कांड संख्या 47/2011 दर्ज की गई थी.
अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. मुख्य आरोपियों पर पहले ही फैसला आ चुका था, जबकि शहीद अहमद के खिलाफ अलग से मामला चला. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी पाया. भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व 5000 रुपये जुर्माना के अलावा धारा 148 में 1 वर्ष, 323 में 6 माह और 325 में 3 वर्ष की सजा व 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने पैरवी की. रिपोर्ट:-हिरा दूबे
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