हत्या के आठ आरोपियों को आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :10 May 2016 6:16 AM (IST)
विज्ञापन

17 मार्च, 2011 को पत्थर से कूच कर की गयी अब्दुल शकूर अंसारी की हत्या गढ़वा : जिला जज पंचम एन पांडेय ने हत्या के आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में गढ़वा थाना के महुलिया गांव निवासी रिजवान अंसारी, अलीजान अंसारी, इरफान अंसारी, इमरान अंसारी, जाहूल अंसारी, इसरार अंसारी, […]
विज्ञापन
17 मार्च, 2011 को पत्थर से कूच कर की गयी अब्दुल शकूर अंसारी की हत्या
गढ़वा : जिला जज पंचम एन पांडेय ने हत्या के आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में गढ़वा थाना के महुलिया गांव निवासी रिजवान अंसारी, अलीजान अंसारी, इरफान अंसारी, इमरान अंसारी, जाहूल अंसारी, इसरार अंसारी, कलाम अंसारी एवं सुल्तान अंसारी शामिल हैं. सजा के साथ इन पर पांच-पांच हजार रुपये का आर्थिक जुमाना भी लगाया गया है. मामला वर्ष 17 मार्च 2011 से जुड़ा हुआ है.
महुलिया निवासी मैना बीबी के आवेदन पर गढ़वा थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मैना बीबी के पति अब्दुल शकूर अंसारी के साथ 17 मार्च की रात नौ बजे उपरोक्त लोगों ने घर में घुस कर मारपीट की थी तथा पत्थर से बायां पैर कूच दिया था. इसके बादइलाज के दौरान अब्दुल शकूर की मौत हो गयी थी.
इस मामले में गढ़वा थाना कांड संख्या 47/2011 दर्ज की गयी थी. अदालत में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक महेश प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से पंकज कुमार ने पैरवी की.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




