परंपरागत शस्त्रों की बिक्री पर रोक गढ़वा. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गढ़वा में परंपरागत शस्त्रों की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. एसडीओ अशिम किस्पोट्टा ने जारी निर्देश पत्र में चुनाव को लेकर परंपरागत शस्त्र गड़ासा, भाला, तीर-धनुष आदि लेकर चलने एवं उसकी खरीद-बिक्री प्रतिबंधित कर दिया है. इसके अलावा शराब की बिक्री, प्रत्याशियों द्वारा शिलान्यास व उदघाटन करना, बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना, सार्वजनिक स्थान पर झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगाने, निजी आक्षेप नहीं लगाने, मतदाताओं को प्रलोभन नहीं देने, जाति व धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगने तथा नेताओं के पुतले जलाने आदि पर रोक लगायी गयी है. इसके अलावा सभी थाना क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू कर दी गयी है.
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परंपरागत शस्त्रों की बक्रिी पर रोक
परंपरागत शस्त्रों की बिक्री पर रोक गढ़वा. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गढ़वा में परंपरागत शस्त्रों की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. एसडीओ अशिम किस्पोट्टा ने जारी निर्देश पत्र में चुनाव को लेकर परंपरागत शस्त्र गड़ासा, भाला, तीर-धनुष आदि लेकर चलने एवं उसकी खरीद-बिक्री प्रतिबंधित कर दिया है. इसके अलावा शराब की बिक्री, […]
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