7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दो साल बाद भी नहीं जमा हुई गबन की राशि

मामला इंदिरा आवास योजना में 13 लाख के गबन का भवनाथपुर : प्रखंड के सिंदुरिया पंचायत में बिना बने ही इंदिरा आवास योजना में 13 लाख रुपये की राशि गबन मामले के आरोपी पंचायत सेवक योगेंद्र गुप्ता ने रांची हाई कोर्ट द्वारा 29 जुलाई 2019 को निर्गत आदेश के आलोक में बीते 10 अक्तूबर 2019 […]

मामला इंदिरा आवास योजना में 13 लाख के गबन का

भवनाथपुर : प्रखंड के सिंदुरिया पंचायत में बिना बने ही इंदिरा आवास योजना में 13 लाख रुपये की राशि गबन मामले के आरोपी पंचायत सेवक योगेंद्र गुप्ता ने रांची हाई कोर्ट द्वारा 29 जुलाई 2019 को निर्गत आदेश के आलोक में बीते 10 अक्तूबर 2019 को भवनाथपुर प्रखंड नजारत में 2.30 लाख रुपये का हर्जाना भरा.
आवास के राशि गबन मामले में अभियुक्त पंचायत सेवक योगेंद्र गुप्ता का थाना कांड संख्या 118/2018 धारा 406, 420, 468/34 के खिलाफ उच्च न्यायालय रांची में पिटीशन दायर कर बेल की मांग की थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने आरोपी की याचिका को खारिज कर आवास की गबन हुआ राशि को अविलंब प्रखंड नजारत में पैसा जमा करने का निर्देश जारी दिया था.जबकि इसी मामले में नामजद अन्य आरोपियों में सिंदुरिया पंचायत के तत्कालीन पंचायत सेवन सह जनसेवक चंद्रकिशोर कुमार व दिलीप कुमार रजक के खिलाफ प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई जारी है. इसके अतिरिक्त आवास की राशि गबन मामले के एक अन्य अभियुक्त पंचायत सेवक जगदीश बैठा की मृत्यु हो चुकी है.
क्या है मामला
विदित हो कि प्रखंड के सिंदुरिया पंचायत में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 के तक आवंटित इंदिरा आवास योजनाओं के करीब 20 लाभुकों द्वारा संबंधित पदाधिकारियों की मिलीभगत से बिना आवास बनाये ही आवास योजना की राशि निकाल लिया गया था. आवास योजना में हुई लाखों रुपये की गबन को लेकर मुख्यमंत्री जनसंवाद में उठे मामले के केस संख्या 2018-32256 के आलोक में भवनाथपुर के तत्कालीन बीडीओ विशाल कुमार ने पत्रांक 960 दिनांक एक सितंबर 2019 को पत्र जारी कर मामले की जांच की.
जिसमें सुनिता देवी पर 44900 रुपये,शिवकुमार उरांव ,रामु अगरिया, प्रताप अगरिया, पनपति देवी, फुलमतिया देवी, कबुतरी देबी पर 48400-48400 रुपये. जबकि जगमनिया देवी पर 63750 देवंती देवी पर 75000,मानमती कुंवर 75000 ललती देवी, अकली देवी, मालती देवी, अनरवा देवी, रुकमनिया देवी, अनरवा देवी पर 74900-74900 तथा लालो देवी, शारदा देवी, प्रमिला देवी, मनी कुंवर पर 75000-75000 आरोपियों को आवास योजना के राशि गबन के मामले में दोषी पाते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ 22 जून 2018 को भवनाथपुर थाना मे प्राथमिक दर्ज कराते हुए स्थापना सह समाहर्ता को पत्रांक 960 दिनांक 10 सितंबर 2018 को प्रपत्र क गठित कर साक्ष्य सहित विभागीय कार्रवाई के लिए डीपीआरओ को भेजा था.लेकिन दो वर्ष बीतने को है. अब तक न तो गबन कि राशि ही सरकारी खजाने में जमा हुआ न ही पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें