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आचार संहिता मामले में सत्येंद्रनाथ व गिरिनाथ बरी

गढ़वा : व्यवहार न्यायालय गढ़वा में सिविल जज जूनियर विशाल कुमार मांझी की अदालत में मंगलवार को आचार संहिता के मामले में गढवा-रंका विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी व पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह हाजिर हुए. न्यायालय द्वारा बयान दर्ज कर मामले पर सुनवाई की गयी, जिसमें साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर […]

गढ़वा : व्यवहार न्यायालय गढ़वा में सिविल जज जूनियर विशाल कुमार मांझी की अदालत में मंगलवार को आचार संहिता के मामले में गढवा-रंका विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी व पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह हाजिर हुए. न्यायालय द्वारा बयान दर्ज कर मामले पर सुनवाई की गयी, जिसमें साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया गया.

विदित हो कि विधान सभा चुनाव के दौरान 20 दिसंबर 2009 को गढ़वा थाना क्षेत्र के करुआ कला गांव में तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी सत्येंद्रनाथ तिवारी पर अपने समर्थकों एवं राजद प्रत्याशी पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह पर अपने राजद समर्थकों के साथ चुनावी सभा के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भीड़ इकट्ठा करने का मामला दर्ज किया गया था.

आरोप था कि इससे तनाव की स्थिति बनी हुई थी एवं तत्कालीन अंचलाधिकारी प्रमोद कुमार झा द्वारा मना करने पर भी नहीं मान रहे थे. इस आशय की सूचना पर गढ़वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों के विरुद्ध अनुसंधान कर गढ़वा पुलिस द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया था. इसमें न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए आरोप गठन किया. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सका है.

इस पर न्यायालय ने साक्ष्य को बंद करते हुए दोनों आरोपियों का बयान दर्ज करते हुए साक्ष्य के अभाव में आचार संहिता के मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया. न्यायालय में विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी की ओर से अधिवक्ता शशिमणि पांडेय एवं हीरा दुबे तथा पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह की ओर से नवीनचंद्र सिंह एवं राहुल कुमार तथा अभियोजन पक्ष की ओर से भी अपर लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने पैरवी की.

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