कोर्ट ने शिक्षकों की बर्खास्तगी आदेश को किया निरस्त
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :12 Oct 2018 8:02 AM (IST)
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गढ़वा : वर्ष 2015 में कथित रूप से नियम विरुद्ध तरीके से बहाल किये गये शिक्षकों की सेवा समाप्ति को उच्च न्यायालय ने गलत बताते हुए बहाल करने के निर्देश दिये है़ं जिन शिक्षकों को बहाल करने के निर्देश दिये गये हैं, उनमें ओहमती पूनम टोप्पो, वरुण कुमार, आनंद प्रकाश मिंज, ओमप्रकाश सिंह, जयंती कुमारी, […]
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गढ़वा : वर्ष 2015 में कथित रूप से नियम विरुद्ध तरीके से बहाल किये गये शिक्षकों की सेवा समाप्ति को उच्च न्यायालय ने गलत बताते हुए बहाल करने के निर्देश दिये है़ं जिन शिक्षकों को बहाल करने के निर्देश दिये गये हैं, उनमें ओहमती पूनम टोप्पो, वरुण कुमार, आनंद प्रकाश मिंज, ओमप्रकाश सिंह, जयंती कुमारी, पुष्पा कुमारी, राजधन बैठा व मिथिलेश राम के नाम शामिल है़ं सभी शिक्षकों ने उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति उपायुक्त हर्ष मंगला एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध कराते हुए पुन: बहाल करने की मांग की़
उल्लेखनीय है कि साल 2015 में संपन्न हुई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अजा व अजजा कोटि के स्नातक प्रशिक्षित 10 आवेदक, जिन्होंने गैर पारा कोटि की रिक्ति के तहत आवेदन दिया था़ उन्हें पारा कोटि में अजा व अजजा वर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता बताते हुए पारा कोटि से बहाल कर दिया गया था़ बहाल करने के बाद सभी शिक्षक-शिक्षकाओं को विद्यालय भी आवंटित कर दिया गया था़
लेकिन कुछ दिन बाद इस मामले को कई स्तर से उठाया गया़ जब मामला पकड़ में आया, तो तत्कालीन उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने सभी 10 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया़ साथ ही इस मामले में तत्कालीन डीएसइ बृजमोहन कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-क भी गठित कर कार्रवाई के लिए सरकार को भेजी गयी थी़ अपनी बर्खास्तगी के विरुद्ध उपरोक्त में से आठ ने उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया था़
उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या डब्ल्यूपीएस-1839/17 पर सुनवाई करते हुए तीन अक्तूबर को उपायुक्त गढ़वा के सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया गया है़ साथ ही प्रथम नियुक्ति की तिथि से ही सेवा को मानते हुए बर्खास्तगी से लेकर अब तक के बीच के समय का वेतन भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है़
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