पोटका.
जुड़ी पंचायत के पावरु में ग्रामसभा को प्राप्त अधिकार को दर्शाते हुये गांव में बोर्ड गाड़ा गया. इस बोर्ड में संविधान पेसा 1996 के प्रादत शक्तियां और अधिकार अंकित है, साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 संशोधन 2012 का वन अधिकार समिति के अधिकार भी अंकित है. यहां वक्ताओं ने कहा कि संविधान की पंचमी अनुसूची क्षेत्र में गांव खनिज लीज लेने से पूर्व ग्राम सभा से स्वीकृति अनिवार्य है. विकास के लिए योजनाओं का क्रियावंश से पूर्व ग्राम सभा से अनुमोदन जरूरी है. ग्राम सभा का क्षेत्राधिकार में किसी प्रकार के गतिविधि से पूर्व ग्राम सभा से अनुमति जरूरी है. बोर्ड के माध्यम से संविधान व कानूनों का उल्लेख ना हो और उल्लेख करने वालों के खिलाफ स्वयं ग्राम सभा कार्रवाई को बाधय होगी, कानूनों और नियम का सभी को अनुपालन करना होगा. मौके पर लक्ष्मीकांत भूमिज, मानिक सरदार, कुमार चंद्र माडी, गोपी नाथ घोष, अधीर सरदार, युवराज सरदार, पुरुषोत्तम सरदार, चंदन सरदार, सविता सरदार, लक्ष्मी सरदार, सुनीता सरदार, निर्मला सरदार, सनमुनि सरदार, सुहागी सरदार आदि उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

