East Singbhum News : जाली नोट मामले में सबूतों के अभाव में आरोपी बरी

Author Anuj kumar
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East Singbhum News : जाली नोट मामले में सबूतों के अभाव में आरोपी बरी

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झाड़ग्राम जिले में जाली नोट का केस

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घाटशिला. झाड़ग्राम जिले के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्पल मिश्रा ने जाली नोट कारोबार के एक मामले में आरोपी समर सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया.

क्या था मामला

13 जुलाई 2023 की सुबह झाड़ग्राम शहर के मॉडल स्कूल के पास एक बुजुर्ग महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश के आरोप में स्थानीय लोगों ने समर सिंह (दुर्गा मैदान निवासी) को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. पुलिस का दावा था कि तलाशी लेने पर समर सिंह की पैंट की दाहिनी जेब से 500 रुपये के 41 जाली नोट बरामद किए गए.

पुलिस ने किया था स्वतः संज्ञान लेकर केस दर्ज

झाड़ग्राम पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर केस दर्ज किया और समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया. 31 अगस्त 2023 को पुलिस ने झाड़ग्राम सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया.

नहीं मिले पुख्ता सबूत, आरोपी को किया गया बरी

12 फरवरी को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए और मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई. अदालत में 10 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. लेकिन अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका. इस आधार पर शुक्रवार को न्यायाधीश ने समर सिंह को निर्दोष करार देकर बरी कर दिया.

अभियुक्त के वकील ने क्या कहासमर सिंह के वकील सुब्रत अधिकारी ने कहा कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया. अदालत ने सबूतों के अभाव में समर सिंह को रिहा करने का आदेश दिया.Accused acquitted in fake currency case

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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