नरसिंहपुर के तीन आरोपियों का सरेंडर

Published at :10 Apr 2015 9:20 AM (IST)
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नरसिंहपुर के तीन आरोपियों का सरेंडर

गालूडीह : गालूडीह थाना क्षेत्र की बाघुड़िया पंचायत स्थित नरसिंहपुर के तीन आरोपियों ने गुरुवार को घाटशिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने वालों में नरसिंहपुर निवासी बाबूलाल उर्फ रंगा सिंह, एमजीएम के हंसाडुंगरी निवासी सुपाई हेंब्रम और लखन टुडू शामिल हैं. तीनों के खिलाफ ठेका कंपनी के रामनाथ प्रसाद के बयान पर गालूडीह […]

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गालूडीह : गालूडीह थाना क्षेत्र की बाघुड़िया पंचायत स्थित नरसिंहपुर के तीन आरोपियों ने गुरुवार को घाटशिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने वालों में नरसिंहपुर निवासी बाबूलाल उर्फ रंगा सिंह, एमजीएम के हंसाडुंगरी निवासी सुपाई हेंब्रम और लखन टुडू शामिल हैं.
तीनों के खिलाफ ठेका कंपनी के रामनाथ प्रसाद के बयान पर गालूडीह थाना में कांड संख्या 28/14, भादवि की धारा 380, 381, 411 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसकी पुष्टि इस केस के आरइओ कामेश्वर सिंह ने की.
पुलिस ने बताया कि सुवर्णरेखा परियोजना के बायीं नहर और नरसिंहपुर के पास नहर पर पुल निर्माण कर रहे ठेका कंपनी के कैंप से छह लोगों ने मिल कर जेनरेटर की चोरी कर बंगाल के बांदवान में जाकर बेच दिया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेनरेटर बरामद किया था. इस मामले में तीन आरोपी नरसिंहपुर निवासी धरमू सिंह, नेपाल सिंह और हंसाडुंगरी निवासी बिंदू हेंब्रम को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था. तीन अन्य आरोपी सुपाई हेंब्रम, लखन टुडू और बाबूलाल उर्फ रंगा सिंह फरार था. तीनों ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया.
आरोपी की जमानत नामंजूर
घाटशिला. घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत में शेख नसीम की जमानत याचिका नामंजूर कर दी गयी. इस संबंध में सी-1/123/13 के तहत एसीजेएम की अदालत में शिकायतवाद दर्ज हुई थी. आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 420, 464, 406, 302 और 34 के तहत मामला दर्ज है.
आरोपियों पर मामला दर्ज
घाटशिला. मुसाबनी थाना में तीलाबनी गांव की शांति कालिंदी के बयान पर मीठू दे और जितेन दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. थाना में कांड संख्या 16/15, दिनांक सात अप्रैल 15, भादवि की धारा 379, 406, 420 और 120 (बी) के तहत आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है.
आरोपी की जमानत नहीं
घाटशिला. घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को विश्वनाथ गोराई की जमानत याचिका नामंजूर कर दी गयी. इस संबंध में नुवाग्राम के सत्य प्रकाश दास के बयान पर थाना में कांड संख्या 17/15, दिनांक 12 फरवरी 15, भादवि की धारा 379 और 411 के तहत अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ है.
चार आरोपियों पर मामला दर्ज
घाटशिला. मुसाबनी थाना में मुन्नी देवी के बयान पर जगन्नाथ प्रसाद, रवि प्रसाद, धनराई रजक और इंदू देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. थाना में कांड संख्या 17/15, दिनांक आठ अप्रैल 15, भादवि की धारा 498 (ए), 323, 326, 341, 443, 454, 506 और 34 के तहत आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है.
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