घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में मंगलवार को वर्ष 2003 में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोपियों को बरी कर दिया गया. सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया.
मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जेडी पटेल और गब्बर सिंह थे. इस संबंध में विद्युत विभाग के एसडीओ हरिकेश्वर प्रसाद की बयान पर थाने में कांड संख्या 101/05, दिनांक 5 सितंबर 2003 के तहत कृष्णा शर्मा समेत 32 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज थी. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया.