घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में गुरुवार को जानलेवा हमला के आरोपी लखिंदर गोप ने आत्मसमर्पण कर दिया. उसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस संबंध में तेतुलडांगा के मिहिर यादव के बयान पर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
प्राथमिकी में कहा गया कि डीएन मल्लिक कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड में तीन वर्षों से मेरा स्टाफ है. वह मजदूरी करता है. 25 जनवरी को वह जंगल में लकड़ी चुनने गया था. वहां लखिंदर ने उसके साथ गाली-गलौज की. उसने गाली देने से मना किया, तो तीर-धनुष निकाल तीन तीर मारा. एक तीर उसके बायें पेट में लगी. इससे वह घायल हो गया. उसने धमकी दी कि मैनेजर को भी मारेगा. इसी मामले के आरोपी लखिंदर गोप ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.