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इस साल कंज्यूमर फोरम नहीं दे पाया किसी को भी न्याय

जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष व पुरुष सदस्य के न रहने से 237 मामले लंबित पड़े हुए हैं. कोई भी काम उपभोक्ता फोरम में तब ही हो पाएगा, जब अध्यक्ष और एक सदस्य हों.

दुमका कोर्ट. दुमका के जिला उपभोक्ता फोरम में लंबित 237 मामले का निष्पादन नहीं हो पा रहा है. इसकी वजह अध्यक्ष व एक सदस्य का पद रिक्त रहना है. दुमका जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो चुका है. जबकि इससे एक माह पहले पुरुष सदस्य का नवंबर 2024 में कार्यकाल समाप्त हो चुका है. ऐसे में एक महिला सदस्य नीलमणि मरांडी ही यहां हैं. कोई भी काम उपभोक्ता फोरम में तब ही हो पाएगा, जब अध्यक्ष और एक सदस्य हों. दोनों के न रहने से जनवरी 2025 से कोई काम नहीं हो पा रहा है. दुर्भाग्य की बात यह है कि दुमका में पूर्णकालिक अध्यक्ष बीएन पांडेय का कार्यकाल फरवरी 2023 में पूरा हो गया था. उसके बाद जामताड़ा उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल को दुमका उपभोक्ता फोरम का प्रभार भी दिया गया था. ऐसी स्थिति में वे सप्ताह में एक दिन ही सही, आकर काम करते थे. लेकिन तब जामताड़ा में अध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल का कार्यकाल पूरा हो गया, तब दुमका का सारा काम उपभोक्ता फोरम में ठप पड़ गया. उनसे पहले पुरुष सदस्य चंदन बनर्जी का कार्यकाल समाप्त हो गया था. फिलवक्त उपभोक्ता फोरम में कुल सात कर्मचारी है जिसमें पांच आउटसोर्सिंग हैं. कुल 237 वाद उपभोक्ता फोरम में लंबित है, जिसकी सुनवाई अध्यक्ष और सदस्य के नहीं रहने के कारण संभव नहीं हो पा रहा है. आम लोगों के साथ होनेवाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू है. इसके बावजूद अगर उपभोक्ता ठगे जाते हैं या उनके हितों की उपेक्षा होती है, तो यह फोरम उन्हें न्याय दिलाता है. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए झारखंड में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग व जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम बनाया गया है. लंबे समय से केसों की सुनवाई न हो पाने से उपभोक्ता फोरम में लोग केस नहीं करते, क्योंकि वह जानते है कि यहां तत्काल व त्वरित न्याय मिलना संभव नहीं है.

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