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आयुष्मान कार्ड के लिए लाभुक का आधार व राशन कार्ड होना आवश्यक : उपप्रमुख

Updated at : 30 May 2025 11:43 PM (IST)
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आयुष्मान कार्ड के लिए लाभुक का आधार व राशन कार्ड होना आवश्यक : उपप्रमुख

पंचायत समिति की बैठक में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा

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बासुकिनाथ. जरमुंडी प्रखंड सभागार में प्रखंड प्रमुख बसंती टुडू की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक हुई. बीडीओ कुंदन भगत की उपस्थिति में विभिन्न पंचायत में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गयी. बैठक में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, आवास योजना आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गयी. उपप्रमुख प्रयाग मंडल बताया कि स्वास्थ्य केंद्र सहारा में डॉक्टर नहीं रहने के कारण मरीजों को असुविधा हो रही है. केंद्र पर चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सुनील कुमार को निर्देश दिया. आयुष्मान कार्ड बनाने में लोगों को असुविधा होने के संबंध में बताया गया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लाभुक का आधार कार्ड और राशन कार्ड होना आवश्यक है. आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक रहना जरूरी है. राशन कार्डधारियों का इ-केवायसी 30 जून तक किया जाना है. अत: शत प्रतिशत राशन कार्डधारियों का इ-केवायसी कराने के लिए लाभुकों को जागरूक करने हेतु अनुरोध किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAKESH KUMAR

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