चतुर्थ व अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पाया दोषी प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट चतुर्थ एवं अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने हत्यारोपी जरमुंडी थाना क्षेत्र के बैगनथारा कमलेश मांझी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कांड संख्या 66/2016 में सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान सरकार से एपीपी भवेंद्र सोरेन ने बहस में हिस्सा लिया. सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किये गये. दोनों पक्षों से बहस सुनने के बाद चार आरोपी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. आरोपी कमलेश मांझी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. बताया कि जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के खुटहरी निवासी वकीलचंद्र दर्वे के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उन्होंने शिकायत की थी कि एक जुलाई 2016 को समय करीब नौ बजे दिन में हरिल मांझी, केशव कुमार, प्रमिला देवी, कौशल्या देवी, कमलेश मांझी और उसी गांव के चार-पांच अन्य लोग और सगे संबंधी मिलकर उनके खेत की जुताई कर रहे हैं, जब वकील चंद्र दर्वे के लड़के अनंत कुमार दर्वे, उनका भतीजा प्रदीप दर्वे, लाल बिहारी दर्वे, मुकेश दर्वे, मूर्ति देवी ने मिलकर जमीन जोतने से अभियुक्त को मना किया, तो कमलेश मांझी ने अपने हाथ में लिए हुए तलवार से जान मारने की नीयत से आनंद कुमार दर्वे पर दो तीन बार प्रहार कर दिया था. वह गंभीर रूप से जख्मी होकर बेहोश हा गये थे. इसके बाद मौत हो गयी थी. इस क्रम में वकील चंद्र दर्वे अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़े थे, तब उनको भी तलवार से सिर पर भी वार कर दिया. अन्य लोगों को भी जख्मी कर दिया गया था.
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