दुमका. राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिला प्रशासन भी इसके अनुपालन सुनिश्चित कराने की तैयारी में जुट गया है. शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषप्रद श्रेणी में हैं. इस बार वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डीबी(ए) से कम हो. दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे शाम 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही चलाये जा सकेंगे, जो भी व्यक्ति उक्त निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाये जायेंगे, उन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सुसंगत अधिनियमों के तहत व वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत् विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी.दीपावली के साथ-साथ छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे केवल निर्धारित अवधि तक ही चलाये जा सकेंगे. दीपावली एवं गुरुपर्व पर रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक, छठ में प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे.
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