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दुष्कर्म के आरोपी आठ साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना

Updated at : 23 Jun 2025 10:51 PM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपी आठ साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने पाया दोषी

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दुमका कोर्ट. द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने सात साल पहले दुष्कर्म के मामले में शिकारीपाड़ा के रसका हेंब्रम को आठ साल की सश्रम कारावास की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. वहीं जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस केस में अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों की गवाही करायी थी, गवाहों के आधार पर अदालत ने रसका को दोषी करार दिया. केस में लोक अभियोजन चंपा कुमारी ने बताया कि घटना एक जनवरी 2018 की है. पुलिस को दिये बयान में युवती ने बताया था कि एक जनवरी 2018 को गांव के जगन मुर्मू के घर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. नाच गाने के बाद वह लघु शंका के लिए बाहर निकली, तभी पहले से घात लगाये बैठे युवक ने पकड़ लिया और डरा धमकाकर दुष्कर्म किया. सुबह मामा के घर जाकर घटना की जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रसका हेंब्रम को 2 जनवरी 2018 को ही जेल भेज दिया था, तभी से आरोपी अभी तक जेल में ही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAKESH KUMAR

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