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नगर निकाय में सभी पालतू कुत्ते व बिल्लियों का कराना होगा पंजीकरण

राज्य सरकार ने जारी किया एसओपी, पूरे महीने भर की कार्यसूची भेज अनुपालन का निर्देश दिया. शहरी निकाय में कम से कम 70 प्रतिशत आवारा कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण करायी जायेगी.

दुमका. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में एवं पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के आलोक में डॉग बाइट कंट्रोल, पशु कल्याण एवं रैबिज उन्मूलन कार्यक्रमों के सुचारू समन्वय के लिए स्वस्थ्, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने सभी मेडिकल कालेजों एवं सिविल सर्जन को पत्र भेजकर मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के समयबद्ध अनुपालन का निर्देश दिया है. इस एसओपी में स्थानीय निकाय शहरी व पंचायती राज को एबीसी यानी नसबंदी एवं टीकाकरण कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन, चिन्हित हॉटस्पॉट से पकड़े गये कुत्ते की नसबंदी, कृमिनाशक दवा का प्रयोग, रैबिज टीकाकरण करते हुए पुराने स्थान पर छोड़ने, आवारा कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए फिडिंग जोन बनवाने तथा पंजीकरण अनिवार्य करते हुए आक्रमक कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनवाने की जवाबदेही तय की गयी है. जबकि पशुपालन विभाग को सभी चिन्हित का टीकाकरण, एबीसी की मॉनिटरिंग, कुत्ते के काटने के गंभीर घटनाओं में कानून के अनुसार कार्रवाई करने की जवाबदेही तय की गयी है. जबकि स्वास्थ्य विभाग के लिए कुत्ते के काटने पर एनआरसीपी के अनुपालन सुनिश्चित कराने व एंटी रेबिज टीकाकरण व रेबिज इम्यूनोग्लोबुलिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने व लोगों को रेबिज की रोकथाम के लिए जागरू करने की जिम्मेदारी तय की गयी है. वहीं पशु कल्याण संस्थान के लिए घायल व बीमार कुत्ते के बचाव व आवासन, पशुप्रेमियों को सार्वजनिक स्थन पर कुत्तों को खिलाने हेतु फिडिंग जोन का उपयोग करने के लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी तय की गयी है. चार चरणों तैयारी एवं समन्वय, क्रियान्वयन का प्रारंभ, सघन परिचालन एवं जागरूकता तथा समीक्षा एवं प्रतिवेदन के लिए यह एसओपी बनायी गयी है और सभी हितधारकों को अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है. इसके तहत जिला व राज्य स्तर पर एबीसी रूल 2023 के तहत नोडल समन्वय समिति का भी गठन किया जाना है.

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