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रामगढ़ थाना क्षेत्र के लावर्ती जंगल से एक साइबर अपराधी गिरफ्तार

Updated at : 19 Nov 2025 10:52 PM (IST)
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रामगढ़ थाना क्षेत्र के लावर्ती जंगल से एक साइबर अपराधी गिरफ्तार

तीन अन्य आरोपी भाग गए. पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरक्षी अधीक्षक दुमका की तकनीकी शाखा के प्रतिबिंब एप द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के लावर्ती जंगल के पास चार लड़कों द्वारा साइबर अपराध किया जा रहा है.

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रामगढ़. थाना की पुलिस ने लावर्ती जंगल में छापा मारकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे लखनपुर गांव के अजय कुमार पंडित पिता हरि प्रसाद पंडित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जबकि तीन अन्य आरोपी भाग गए. पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरक्षी अधीक्षक दुमका की तकनीकी शाखा के प्रतिबिंब एप द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के लावर्ती जंगल के पास चार लड़कों द्वारा साइबर अपराध किया जा रहा है. सूचना के बाद पुलिस ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर सभी भागने लगे. भागने के क्रम में एक व्यक्ति पकडा गया. पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ के क्रम में भागने वाले व्यक्तियों का नाम कारूडीह निवासी रौशन मंडल, अमर मंडल एवं विकास मंडल बताया. गिरफ्तार व्यक्ति के पास से पोको कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन, एयरटेल एवं जिओ कंपनी का सिम तथा एयरटेल पेमेंट बैंक के दो एटीएम कार्ड बरामद किये गये हैं. पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि हमलोग संगठित होकर साइबर ठगी करते हैं. इसके लिए बैंक मैनेजर, बैंक कर्मचारी, क्रेडिट कार्ड अधिकारी, लोन अफसर, मंईयां योजना का आधार कार्ड लिंक करने सहित विभिन्न तरह की बात बोलकर बहला-फुसला कर फर्जी फाइल भेजते हैं, जो एक लिंक के रूप में होता है. जैसे ही संबंधित व्यक्ति उस लिंक को ओपन करता है, तब तक हमलोग उसके मोबाइल को हैक कर लेते हैं. उसके बाद उसका ओटीपी हमारे मोबाइल पर आ जाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का पैसा ऑनलाइन निकाल लेते हैं. यह भी बताया कि साइबर ठगी का पैसा हमलोग अपने बैंक अकाउंट में नहीं लेते हैं. उक्त राशि को किसी अन्य व्यक्ति के खाते में डाल देते हैं. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को 30% कमीशन दिया जाता है. कई बार वे लोग कम पढ़े-लिखे लोगों का एटीएम कार्ड ही खरीद लेते हैं. थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध रामगढ़ थाना कांड संख्या 89/2025 दिनांक 19.11.2025 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, 319(2), 61 (2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) तथा आईटी एक्ट की धारा 66 सी/डी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया है. जबकि फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है. छापेमारी दल में थाना प्रभारी अवर निरीक्षक मनीष कुमार सअनि अशोक चौरसिया, सअनि कमलदेव मोची, आरक्षी श्रीजल मुर्मू, आरक्षी चंदन कुमार ठाकुर तथा सहायक आरक्षी सुदर्शन सेन शामिल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BINAY KUMAR

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