रिश्वतखोर पंसे को नहीं मिली जमानत

Published at :10 Feb 2017 6:09 AM (IST)
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रिश्वतखोर पंसे को नहीं मिली जमानत

धनबाद/दुमका : एसीबी द्वारा पकड़े गये रिश्वतखोर पंचायत सेवक जेल में बंद सुभाष चंद्र दां की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की. लेकिन अभियोजन की ओर से निगरानी के विशेष लोक अभियोजक […]

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धनबाद/दुमका : एसीबी द्वारा पकड़े गये रिश्वतखोर पंचायत सेवक जेल में बंद सुभाष चंद्र दां की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की. लेकिन अभियोजन की ओर से निगरानी के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर दो ने जमानत का जोरदार विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया

. विदित हो कि शिकारीपाड़ा (बरमसिया दुमका) के पंचायत सेवक ने ठेकेदार वायलेन किस्कू को 41 हजार 300 रुपये का चेक भुगतान कराने के एवज में दस हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. श्री किस्कू ने इसकी शिकायत एसीबी से किया. एसीबी ने 2 फरवरी 17 को आरोपी पंचायत सेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा. अदालत ने तीन फरवरी को आरोपी को जेल भेज दिया.

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