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तसदीक परचा में त्रुटियों में सुधार का आयुक्त का आश्वासन संवाददाता, दुमकामिस पिटिशन को बंद किये जाने पर अधिवक्ताओं ने संताल परगना बंदोबस्त कार्यालय का निरीक्षण करने आये आयुक्त एन के मिश्र से संघ के अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा के नेतृत्व में मुलाकात की. आयुक्त ने अधिवक्ताओ से एसपी रेगलेशन 1872 एवं संताल परगना सेटेलमेन्ट […]

तसदीक परचा में त्रुटियों में सुधार का आयुक्त का आश्वासन संवाददाता, दुमकामिस पिटिशन को बंद किये जाने पर अधिवक्ताओं ने संताल परगना बंदोबस्त कार्यालय का निरीक्षण करने आये आयुक्त एन के मिश्र से संघ के अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा के नेतृत्व में मुलाकात की. आयुक्त ने अधिवक्ताओ से एसपी रेगलेशन 1872 एवं संताल परगना सेटेलमेन्ट रुल्स 1978 पर विस्तार से चर्चा की और विभिन्न तकनीकि पहलुओ से अवगत हुए. अधिवक्ताओ ने आयुक्त को बताया कि संताल परगना बंदोबस्त कार्यालय द्वारा विगत एक वर्ष से तसदीक पर्चा मे त्रुटि सुधार के लिए लिये जाने वाला मिस पिटिशन को एक गलत निर्णय के तहत बंद कर दिया गया है. तत्कालीन बंदोबस्त पदाधिकारी रामवचन राम द्वारा 1872 के संताल परगना रेगुलेशन 3 की धारा 24 एवं 25 (2) का हवाला देते हुए महाधिवक्ता द्वारा मन्तव्य को आधार बनाकर त्रुटि सुधार पर रोक लगा दी गई थी. जबकि सरकार द्वारा 1978 मे बनाये गये नियमो के बारे मे कोई विचार नही किया गया, जिसके तहत तसदीक प्रकर्म के समय तसदीक पर्चा मे सुधार हेतु आपत्ति दायर करने का प्रावधान है. बताया कि महाधिवक्ता से सेटेलमेन्ट रुल्स 1978 के संदर्भ मे बिना जानकारी दिये, उनसे सिर्फ 1872 के संताल परगना रेगुलेशन 3 की धारा 24 एवं 25 (2) के संदर्भ मे मन्तव्य लिया गया. वही दूसरी ओर बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा निर्गत नोटिश के पूर्व ऐसे मिस केस जो तसदीक पर्चा में सुधार हेतु दायर किये गये थे, उन सभी आवेदनो पर संताल परगना के आयुक्त एवं कई मामलो मे झारखण्ड उच्च न्यायालय तथा पटना उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन के गुण दोष पर विचार कर फैसला लिया गया. इन मामलो मे आयुक्त एवं उच्च न्यायालय ने यह कही नही कहा कि ऐसे मिस केस जो तसदीक पर्चा मे सुधार हेतु दायर किये जाते है, उसमे कई कानूनी अडचन है, लेकिन बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा निर्गत सूचना के बाद आयुक्त एवं उच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ मे पारित आदेशो के बारे मे प्रश्न उठ सकता है. जिसपर आयुक्त ने कहा कि 1872 के संताल परगना रेगुलेशन 3 की धारा 24 के तहत तसदीक पर्चा त्रुटि से सुधार के लिए आपत्तिवाद दायर किया जा सकता है. इसके तहत बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष प्रथम अपील एवं आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील दायर किया जायेगा. आयुकत ने अधिवक्ताओ को विश्वास दिलाया कि वे पूरे प्रकरण से अवगत होने के पश्चात जल्द आ रही बाधा को दूर करने का प्रयास करेगें. अधिवक्ताओ से वार्ता के दरम्यान बंदोबस्त पदाधिकारी सह दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एएसओ हेडक्वार्टर अशोक झा के अलावे प्रतिनिधिमंडल मे जिला अधिवक्ता संघ के प्रवक्ता कुमार प्रभात, अधिवक्ता सुरेश झा, अनिल झा, विसुधा झा, अमर कु मार मंडल, भीम प्रसाद मंडल, रंजन कुमार सिन्हा, उत्तम पाल, नीलकंठ झा, मिताली चटर्जी आदि उपस्थित थे………….फोटो29 दुमका 11

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