Dhanbad News : गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाला पति दोषी करार, सजा पर फैसला 20 को

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 14 Dec 2024 1:58 AM

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अदालत से : प्राथमिकी मृतिका की मां की शिकायत पर जोड़ापोखर थाने में 26 अप्रैल 2022 को दर्ज की गयी थी.

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दहेज के लिए गला दबाकर विवाहिता काे मार देने के एक मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम कुलदीप की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने जोड़ापोखर निवासी मनोज प्रमाणिक को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर 2024 की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी मृतिका की मां की शिकायत पर जोड़ापोखर थाने में 26 अप्रैल 2022 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक मृतका शोभा कुमारी ने मनोज के साथ 30 जून 2021 को शादी की थी. प्राथमिकी के मुताबिक दोनों एक साथ मिठाई दुकान में काम करते थे. आरोप था कि शादी के बाद से मनोज एक लाख रुपए दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगा था. 24 अप्रैल 2022 को रात 10 बजे गला दबाकर शोभा की हत्या कर दी गयी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 29 जुलाई 2022 को आरोप पत्र दायर किया था. 10 नवंबर 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने कुल दस गवाहों का परीक्षण कराया था.

दहेज हत्या में तीन आरोपी दोषी करार, सजा पर फैसला 21 को :

दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मार देने के एक मामले में गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी झरिया निवासी मो एहसान अली (पति), मुसायदा खातून (सास) व सहाबुद्दीन (ससुर) को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 दिसंबर 2024 की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी मृतका जहांना प्रवीण के पिता अब्बास प्यादा के शिकायत पर झरिया थाने में 12 अक्टूबर 2019 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक मृतका की शादी एहसान के साथ वर्ष 2017 मे हुई थी. आरोप था की शादी के एक माह बाद से आरोपीयों ने एक लाख रुपए एवं मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. 10 नवंबर 2019 को मृतका के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी. इसकी शिकायत मृतका ने अपने पिता को फोन कर दी थी. आरोप था कि 12 नवंबर 2019 को आरोपियों ने मृतका को जला कर मार दिया.

मारपीट के मामले में पांच वर्ष कैद की सजा :

मारपीट करने के एक मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने हाउसिंग कॉलोनी निवासी राजेश कुमार सिंह उर्फ छोटन सिंह को पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी. प्राथमिकी हाउसिंग काॅलोनी निवासी अनुपमा गुप्ता की शिकायत पर धनबाद थाने में दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक 17 जून 2023 को दोपहर करीब दो बजे अनुपमा अपनी बहन अनुराधा के साथ हीरापुर बाजार जा रही थी, उसी वक्त राजेश ने पीछे से अनुराधा का बैग छीनने का प्रयास किया. उसकी बहन के सिर पर लाठी से हमला कर दिया. इस कारण दोनों काफी जख्मी हो गये.

मारपीट मामले में पांच आरोपी बरी :

मारपीट के एक मामले में शुक्रवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में कतरास थाना क्षेत्र निवासी प्रदीप पांडेय, अभिषेक साव, विकास केशरी, भोलू कुमार व मंगला गुप्ता को बरी कर दिया. ज्ञात हो की कतरास निवासी जावेद रजा उर्फ मुन्ना ने आरोपियों के खिलाफ कतरास थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता दीप नारायण व सुदर्शन तिवारी ने पैरवी किया.

सांसद ढुलू महतो मामले में गवाह पेश करने का आदेश :

नाजायज मजमा बनाकर गाली ग्लौज मारपीट करने व ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. अदालत में धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद व नीरज बिशियार ने प्रतिनिधित्व किया. अदालत ने उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद अभियोजन को साक्ष्य पेश करने के लिए अंतिम मौका दिया है. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर निर्धारित कर दी.

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