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Dhanbad News : एलआइसी को करना होगा मृत्यु दावा 10.30 लाख का भुगतान

जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश पारित कर विपक्षी के खिलाफ सुनाया फैसला

जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश पारित कर विपक्षी डिविजनल मैनेजर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिविजनल ऑफिस हजारीबाग व ब्रांच मैनेजर एल आई सी ऑफ इंडिया धनबाद ब्रांच 2 बि पी अग्रवाला बिल्डिंग धनसार को दो माह के अंदर भूली सी ब्लॉक निवासी मृतक की पत्नी सुनीता देवी को 10 लाख रुपए, मानसिक तनाव के लिए 20 हजार व वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपये कुल 10 लाख 30 हजार रुपए का भुगतान का आदेश दिया है. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर 10 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा. गौरतलब है कि परिवादी के पति गणेश चौहान ने अपने जीवन काल में 10 लाख रुपए की एलआइसी करायी थी. इसका वार्षिक प्रीमियम जमा करते रहे. उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने डेथ क्लेम खारिज कर दिया गया.

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